
केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसी क्रम में, ई-श्रम कार्ड धारकों को सीधे तौर पर ₹3000 की मासिक पेंशन का लाभ ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना’ (PM-SYM) के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है, यह योजना मजदूरों के बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।
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पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
यह योजना विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के उन श्रमिकों के लिए डिज़ाइन की गई है जो वित्तीय रूप से कमजोर हैं। योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं:
- आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- मासिक आय: श्रमिक की मासिक आय ₹15,000 या उससे कम होनी चाहिए।
- संगठित क्षेत्र में नहीं: आवेदक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) या राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- आयकरदाता नहीं: श्रमिक आयकर (Income Tax) का भुगतान न करता हो।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
आवेदन प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए, श्रमिकों के पास निम्नलिखित दस्तावेज़ होने चाहिए:
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक (खाता विवरण के लिए)
- ई-श्रम कार्ड (E-Shram Card)
आवेदन की चरणबद्ध प्रक्रिया
श्रमिक इस योजना के लिए स्वयं ऑनलाइन या नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं।
ऑनलाइन स्वयं-पंजीकरण (Online Self-Registration):
श्रमिक आधिकारिक Maandhan पोर्टल पर जाकर सीधे आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले, योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- ‘Click Here to Apply Now’ या ‘Self Registration’ लिंक पर क्लिक करें।
- अपना आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें और प्राप्त OTP के माध्यम से इसे सत्यापित करें।
- स्क्रीन पर दिखाई देने वाले नामांकन फॉर्म में सभी व्यक्तिगत जानकारी, पता, व्यवसाय और बैंक खाते का विवरण सावधानीपूर्वक भरें।
- योजना अंशदायी है। आपकी वर्तमान आयु के आधार पर सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से मासिक अंशदान (Contribution) की राशि निर्धारित करेगा। सरकार भी आपके द्वारा जमा की गई राशि के बराबर ही योगदान करेगी।
- सभी जानकारी की समीक्षा (Preview) करने के बाद फॉर्म सबमिट करें।
- सफल पंजीकरण के बाद, आपको एक PM-SYM पेंशन कार्ड जारी किया जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।
CSC के माध्यम से आवेदन (Assisted by CSC):
जो श्रमिक ऑनलाइन प्रक्रिया में सहज नहीं हैं, वे अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जा सकते हैं। वहां मौजूद प्रतिनिधि बायोमेट्रिक सत्यापन और दस्तावेज़ों की मदद से पूरी पंजीकरण प्रक्रिया में सहायता करेंगे।
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योजना के प्रमुख लाभ
- 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद, लाभार्थी को जीवन भर प्रति माह ₹3000 की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन मिलेगी।
- यदि पेंशन प्राप्त करते समय लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके जीवनसाथी को पारिवारिक पेंशन के रूप में 50% राशि (₹1500 प्रति माह) मिलेगी।
यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का एक सुनहरा अवसर है। पात्र श्रमिक जल्द से जल्द आवेदन कर इस योजना का लाभ उठाएं।

















